
हरदा जिला न्यायालय, हरदा में 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली वर्ष 2026 की तीसरी नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों को लोक अदालत के आयोजन की जानकारी देने के उद्देश्य से माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री अरविंद रघुवंशी के द्वारा दिनांक 08 सितंबर 2026 को प्रचार वाहन रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया।
अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बताया गया कि दिनांक 12.09.2026 को जिला मुख्यालय हरदा और समस्त तहसील न्यायालयों मंे आयोजित होने वाली लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित सभी राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक शमनीय प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
अध्यक्ष महोदय द्वारा आमजन से अपील की गई कि अपने राजीनामा योग्य प्रकरण यथा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, बैंक व वसूली से संबंधित प्रकरण, समझौता आपराधिक प्रकरण, चैक बाउंस से संबंधित प्रकरण, भरण पोषण, विद्युत अधिनियम, प्ली-बारगेनिंग, कंपाउडेबल ट्रेफिक चालान, दीवानी प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराये व लोक अदालत का लाभ उठायें।
उक्त कार्यक्रम में श्री सुधीर कुमार चौधरी प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, श्री जयदीप सिंह, विशेष न्यायाधीश/नोडल अधिकारी नेशनल लोक अदालत, श्री निसार अहमद खान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, श्री लवकेश सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, श्री चन्द्रशेखर राठौर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायिक मजिस्टेªटगण-श्री अमित मालवीय, श्री प्रेमदीप शाह, श्री एस.के.भदकारिया, श्रीमती चेतना रूसिया तथा श्री जगदीश विश्वकर्मा अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, श्री शैलेन्द्र जोशी सचिव जिला अधिवक्ता संघ, लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स, अधिवक्तागण एवं जिला न्यायालय और जिला प्राधिकरण के कर्मचारीगण, विद्युत विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, पैरालीगल वॉलेंटियर्स उपस्थित रहे।




