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मध्यप्रदेशहरदा

नेशनल लोक अदालत में कुल 462 लंबित प्रकरणों का हुआ निराकरण 4.48 करोड़ के अवार्ड हुए पारित, कुल 804 पक्षकारगणों को मिला सीधा लाभ प्री-लिटिगेशन स्तर पर कुल 999 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमंे 99,61,375 रूपये की वसूली की गई तथा 1010 लोगों को सीधा लाभांवित किया गया

हरदा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा अरविंद रघुवंशी के कुशल मार्गदर्शन में जिला न्यायालय हरदा एवं व्यवहार न्यायालय खिरकिया तथा व्यवहार न्यायालय टिमरनी, जिला हरदा में दिनांक 14.03.2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया ।

आज दिनांक 14.03.2026 की लोक अदालत में जिले में कुल 13 खण्डपीठ बनाई थी जिसमें से 12 खण्डपीठ न्यायालयों की, 01 खण्डपीठ उपभोक्ता फोरम की बनाई गई थी।

गठित खण्डपीठों द्वारा सुलह समझौते के आधार पर कुल 462 लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा 4,48,87,263/- (चार करोड़ अड़तालीस लाख सत्यासी हजार दो सौ तिरेसठ रूपये) के अवार्ड पारित किए गए तथा कुल 804 लोगों को सीधा लाभांवित किया गया। इसी तरह प्री-लिटिगेशन स्तर पर कुल 999 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमंे 99,61,375/- (निन्यावने लाख इकसठ हजार तीन सौ पिचहत्तर मात्र) रूपये की वसूली की गई तथा 1010 लोगों को सीधा लाभांवित किया गया।

आज दिनांक को आयोजित लोक अदालत में पक्षकारगणों को गठित खण्डपीठों द्वारा दी गई समझाईश के उपरांत पक्षकारगण अपने-अपने प्रकरणों को समाप्त करने के लिए राजी हुए। पक्षकारगणों को उनके राजीनामें करने पर प्रकरण समाप्त होने पर स्मृति स्वरूप फलदार वृक्ष भेंट किए गए तथा उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विदा किया गया।

फलता की कहानी*

मोटर दुर्घटना मामले में पीड़ित को नेशनल लोक अदालत में मिला न्याय

खण्डपीठ क्रमांक 01 के पीठासीन अधिकारी माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद रघुवंशी के समक्ष उनके न्यायालय में लंबित एक प्रकरण जिसमें आवेदक मोहनलाल का पुत्र राज कुशवाहा दिनांक 25.04.2025 को सुबह लगभग 9ः00 बजे अपनी मोटरसाइकिल से मजदूरी करने गया था। शाम को वापस आते समय लगभग 7ः00 बजे ग्राम छिदगांवमेल के पास अभियुक्त कल्लूसिंह द्वारा अपने ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर राज कुशवाहा की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

उक्त प्रकरण के विचारण के दौरान उभयपक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण में राजीनामा की मंशा जाहिर की। अतः प्रकरण में मीडिएशन कार्यवाही के दौरान दोनों पक्षों द्वारा स्वेच्छया राजीनामा किया गया है। राजीनामा अनुसार अभियुक्त द्वारा मृतक के पिता को 7,35,000/-(सात लाख पैंतीस हजार रूपये) भुगतान करने हेतु सहमति प्रदान की गई जिसमें से अभियुक्त के द्वारा 3,67,500/- (तीन लाख सडसठ हजार पांच सौ रूपये) नेशनल लोक अदालत में न्यायालय के समक्ष मृतक के पिता को नगद दिये गये तथा शेष राशि 3,67,500/- (तीन लाख सडसठ हजार पांच सौ रूपये) का भुगतान 3 माह के फसल कटाई उपरांत किये जाने का आश्वासन दिया गया। इस प्रकार उक्त प्रकरण का निराकरण उभयपक्ष के मध्य आपसी सहमति द्वारा राजीनामा के आधार पर नेशनल लोक अदालत में किया गया।

उक्त अवसर पर माननीय महोदय द्वारा दोनों पक्षों को पौधे भेंट किये गये। इस प्रकार दोनों पक्षों की आपसी समझदारी से राजीनामा उपरांत मुकदमे का हमेशा के लिये अंत हुआ तथा पीड़ित को सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय मिला।

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